Bihar Fasal Bima Yojana 2025: बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि से होने वाली फसल क्षति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसल के नुकसान के आधार पर ₹7,500 से ₹20,000 तक की सहायता राशि दी जाती है।
Bihar Fasal Bima Yojana 2025 के पात्रता मानदंड
Fasal Bima Bihar योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- किसान का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना: केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए, आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप बिहार के निवासी हैं।
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए: आवेदन करने वाले किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- किसान का रैयत (भूमि स्वामी) या गैर-रैयत (भूमिहीन) होना: Bihar Fasal Bima Yojana के तहत रैयत और गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसान आवेदन कर सकते हैंI रैयत किसान, वे किसान होते हैं, जिनके पास खुद की कृषि योग्य भूमि है। गैर-रैयत किसान, वे किसान जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं।
- फसल का प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होना: केवल उन्हीं किसानों को सहायता मिलेगी जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, भूस्खलन आदि से प्रभावित हुई हैं। यदि आपकी फसलें अन्य कारणों से प्रभावित हुई हैं, तो आप इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए: आवेदन करने के लिए किसने के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। जिसमें अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है।
Bihar Fasal Bima Online Apply (बिहार फसल सहायता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करें)
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY) के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे बिहार सरकार के आधिकारिक ePACS पोर्टल (Electronic Portal for Agricultural Cooperative Societies) के माध्यम से किया जा सकता है। Bihar Fasal Bima पोर्टल विशेष रूप से किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आवेदन की प्रक्रिया देखें:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले आधिकारिक साइट https://esahkari.bihar.gov.in/coop/MIS/Default.aspx पर जाएं।
राज्य फसल सहायता योजना विकल्प चुनें
पोर्टल पर लॉगिन पेज या होमपेज पर “राज्य फसल सहायता योजना” (Rajya Fasal Sahayata Yojana) लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें
आवेदन के लिए किसान को पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अपनी पंजीकरण संख्या (Farmer Registration Number) डालें और आगे बढ़ें।
फसल और भूमि की जानकारी भरें
पोर्टल पर किसान को अपनी फसल की स्थिति, भूमि का विवरण, नुकसान की प्रकृति आदि भरनी होती है।
दस्तावेज़ अपलोड करें
आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, भूमि रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो आदि स्कैन करके अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन को सबमिट करें।
फसल सहायता योजना आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
सबमिट करने के बाद किसान ePACS पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़

Bihar Fasal Sahayata Yojana हेतु जरुरी दसवेज़ तथा उनका विवरण इस प्रकार हैं:
दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
आधार कार्ड | पहचान प्रमाण और आधार सत्यापन के लिए। |
किसान निबंधन संख्या | कृषि विभाग में पंजीकृत किसान की विशेष पहचान संख्या। |
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र | रैयत किसानों के लिए जरूरी – जैसे: खतियान, जमाबंदी, या भूमि रसीद। |
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र | गैर-रैयत किसानों के लिए – वार्ड सदस्य या कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित। |
बैंक पासबुक की छायाप्रति | सहायता राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के लिए बैंक खाता अनिवार्य है। |
पासपोर्ट साइज फोटो | आवेदन पत्र पर चिपकाने हेतु। |
मोबाइल नंबर | SMS अलर्ट और आवेदन अपडेट के लिए। |
फसल की जानकारी | किस फसल की बुवाई की गई है, किस समय और कितनी भूमि पर – यह विवरण जरूरी है। |
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) | यदि आप SC/ST/OBC आरक्षित श्रेणी से आते हैं। |
परिवारिक पहचान पत्र (यदि मांगा जाए) | कई बार परिवार के सदस्यों की जानकारी भी मांगी जा सकती है। |
बिहार फसल सहायता योजना 2025 के अंतर्गत आने वाली फसलें
Bihar Fasal Bima (BRFSY) के अंतर्गत रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलों को शामिल किया गया है। Fasal Sahayta Yojna Bihar में कुछ प्रमुख फसलों की सूची निम्नलिखित है:
खरीफ फसलें
- अगहनी धान
- भदई मकई
- भदई सोयाबीन (बेगुसराय, समस्तीपुर, खगड़िया)
- अगहनी आलू (पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना, सिवान)
- अगहनी बैंगन (समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगुसराय, पटना, बांका)
- अगहनी टमाटर (समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली, पटना)
- अगहनी गोभी (समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, बेगुसराय)
रबी फसलें
- गेहूं
- मक्का
- अरहर
- चना
- मसूर
- आलू
- प्याज
- राई-सरसों
Bihar Fasal Bima Yojana को लागू करने वाली इकाई
यह योजना बिहार सरकार के सहकारिता विभाग बिहार फसल बीमा (Cooperative Department of Bihar) के माध्यम से चलाई जाती है, इसलिए इसे आमतौर पर “Cooperative Bihar Fasal Bima Yojana” भी कहा जाता। अगर आप बिहार सरकार की नौकरियों जैसे Bihar Bijli Vibhag Vacancy के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वह भी यहाँ प्राप्त की जा सकती है।
योजना में प्राप्त होने वाली राशि
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Fasal Bima Yojana) के तहत किसानों को फसल नुकसान के आधार पर सहायता राशि मिलती है:
- 20% तक नुकसान पर: ₹7,500 प्रति हेक्टेयर, अधिकतम ₹15,000 (2 हेक्टेयर तक)।
- 20% से अधिक नुकसान पर: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर, अधिकतम ₹20,000 (2 हेक्टेयर तक)।
- यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
सहकारिता विभाग बिहार फसल बीमा Payment Status चेक करें
Bihar Fasal Bima का पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें:
- वेबसाइट पर जाएं: सहकारिता विभाग का आधिकारिक पोर्टल खोलें।
- किसान कार्नर में जाएं: होमपेज पर स्थित “किसान कार्नर” सेक्शन में जाएं।
- “भुगतान स्थिति जांचें” विकल्प पर क्लिक करें: यहां आपको “बिहार राज्य फसल सहायता हेतु भुगतान की स्थिति” का विकल्प मिलेगा।
- आवश्यक जानकारी भरें: यहां आपको अपनी सहकारिता विभाग पावती संख्या या कृषि विभाग पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी।
- “भुगतान स्थिति देखें” पर क्लिक करें: सभी विवरण भरने के बाद, “भुगतान स्थिति देखें” बटन पर क्लिक करें और पेमेंट स्टेटस देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: Bihar Fasal Bima Yojana
Bihar Fasal Bima Yojana का पैसा कब आएगा?
बिहार फसल बीमा योजना (राज्य फसल सहायता योजना बिहार) का पैसा मार्च से अप्रैल 2025 के बीच किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजा जाएगा। भुगतान की स्थिति जांचने के लिए esahkari.bih.nic.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार संख्या दर्ज करें।
क्या Bihar Fasal Sahayata Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?
नहीं, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप टोल-फ्री नंबर 18001800110 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Bihar Fasal Bima का क्या उद्देश्य है?
बिहार फसल बीमा (BRFSY) का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, व भारी वर्षा से फसल को हुए नुकसान की भरपाई करना है। यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि वे संकट के समय भी खेती जारी रख सकें और ऋण के जाल में न फँसें।